Here’s all you need to know about flagship ‘Pradhan Mantri Nai Manzil Yojana’

According to the 2001 census, about 20% of the 102.8 crore population of our country is of minorities. Out of which Muslim population is highest at 13.4%, Christian 2.3%, Sikh 1.9%, Buddhist 0.8%, Jain 0.4% and Parsi population is the least. In which the primary level dropout rate by minority students is 2% of their…

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Pre & post matric scholarship scheme to give wings to minorities’ dreams; Read details here

Pre-Matric Scholarships are awarded to the students of class 1st to 10th from Minority Community. The student should have studied in any institution / private schools and government schools / institutions recognized by the appropriate authority. The annual income of the student’s parent/guardian should not exceed Rs.1 lakh. Continuation of award of scholarship is subject…

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अल्पसंख्यकों के सपने को साकार करने की योजना, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तफसील यहाँ पढ़ें

(डॉ शुजात अली कादरी) प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को दी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि छात्र मान्यता प्राप्त संस्थानों/निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा हो। छात्र के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही छात्र ने पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को इसी तरह की किसी अन्य योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 6वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रावास और गैर छात्रावास के छात्र। उन्हें प्रति वर्ष 500 रुपये मिलेंगे। आवासीय और गैर आवासीय छात्रों को भी ट्यूशन फीस के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये मिलेंगे। पहली कक्षा के आवासीय छात्रों को दस महीने की अवधि के लिए प्रति माह 600 रुपये मिलेंगे। गैर-छात्रावास निवासियों के लिए 100 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। वहीँ छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों को मेंटेनेंस के लिए हर महीने 600 रूपये दिया जाएगा। सरकार द्वारा छात्रों को जो भी छात्रवृत्ति आवंटित की जाती है। इनमें से 30% लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत निजी विद्यालयों एवं शासकीय विद्यालयों/संस्थानों में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ रहे  विद्यार्थी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। (इसमें राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों से 11वीं और 12वीं कक्षा के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं) छात्र के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति उन्हें दी जाएगी जिन्होंने पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को किसी अन्य समान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी…

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